GST: ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो में लगेगा 28 फीसदी Tax, जानिए डिटेल

GST Council : जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। यह बात काउंसिल में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी बैटिंग वैल्यू पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी के नई दरों को लेकर नियमों का संशोधन करना होगा। क्योंकि फिलहाल ये सभी एक्शन आधरित क्लेम की कैटेगरी में तहत आते है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार संशोधन पूरा हो जाता है। इसके बाद इन दरों के जारी होने की डेट की घोषणा की जायेगी।इतना ही नहीं इसके साथ ही काउंसिल की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि गेम की स्किल और गेम चांस का कोई मतलब नहीं है।

हाई जीएसटी के निर्णय का गेमिंग इंडस्ट्री ने निराशा जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स के डीजी जॉय भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए 28 प्रतिशत ऊंचा जीएसटी के बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इतने हाई जीएसटी के कारण स्टार्टअप बंद होने तक की कगार में पहुंच सकते हैं।

वही, एआईजीएफ के सीईओ में की तरफ से कहा गया है कि यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऊंचा टैक्स लगने से इंडस्ट्री में कभी भी किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे अवैध बैटिंग आदि को बढ़ावा मिलेगा और कई सारे मौजूदा स्टार्टअप बंद हो सकता है।

वित्तीय मंत्री के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटी प्रणाली सुधारों में भी प्रस्तुति दी गई। वित्तीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसलिंग की आज बैठक सार्थक रही।

उन्होंने कहा कि काउंसिल यह सुनिश्चित करेगा। कि वह आईटी मंत्रालय के संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि हम मंत्रालय की तरफ से लाए गए। विनियमन के साथ तालमेल बिठाएंगे।

इसके साथ ही वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है कि निजी संगठनों के तरफ से प्रदान की जाने वाली सेटेलाइट लांच सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है।

राजस्व सचिव की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि सिनेमा हॉल में फूड आइटम्स और पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी।

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