NPS Rules : पेंशनधारकों को अब होगी आसानी, नियमों में हुआ अहम बदलाव
NPS Rules : पेंशन धारकों को अब पेंशन कॉपर से बाहर निकलना है, तो फिर उनको एनुटी प्लान के लिए अलग से प्रस्ताव फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी यानी जो एग्जिट फॉर्म है। बीमा कंपनी उसको ही प्रस्ताव मानेगी। जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े हुए पेंशन धारक है। उनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बहुत बड़ी राहत दी है और यह बदलाव को लागू किया हैं। इससे जो एनपीएस से जुड़े पेंशन धारक है उनको लंबी और कठिन प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह प्रोसेस आसान हो जाएगी। इसके साथ ही भुगतान भी काफी तेजी से होगा।
13 सितंबर को नियम में ढील दी गई थी
आईआरडीएआई और फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक्जिट फॉर्म का इस्तेमाल करके जो एनपीएस के ग्राहक हैं। उनको सालाना जारी करने को प्रोसेस को कारगर बनाने में सहमति दे दी हैं। अब जो एनपीएस के सदस्य हैं। उनको एन्युइटी चुनना हैं। उसके लिए अलग से कोई प्रपोजल फॉर्म को नहीं भरना होगा। इन नियमों में जो बदलाव हैं। उसका प्रस्ताव आईआरडीएआई को भेजा था। 13 सितंबर को उसके बाद जो नियम है उसमें ढील दी गई थी। जिसको अब 14 नवंबर जो निर्देश जारी किए गए है इसके तहत इसको लागू कर दिया गया हैं।
सीआरए सिस्टम में अपलोड करना होगा फॉर्म को
वर्तमान में जो एनपीएस के पेंशन भोगी है। उनको निकासी के समय पीएफआरडीए को एक संपूर्ण निकासी फॉर्म को भरकर जमा करना होता हैं। उसके बाद पेंशन धारकों को वार्षिकी योजनाओं (एनुटी प्लांस) सिलेक्शन करते वक्त बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित एक विस्तृत प्रस्ताव फॉर्म हैं उसको भी भरना होता हैं। अब यह जो कठिन प्रोसेस हैं। उसको बहुत सरल बना दिया गया हैं। नियामक की तरफ से कहा गया हैं कि सभी जो एनपीएस सदस्य है। वे निकासी फॉर्म के शुरू के वक्त केवाईसी सहित निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरे हुए प्रस्ताव फॉर्म है। उसको लॉगिन क्रेडेंशियल के मदद से जो संबंधित सीआरए सिस्टम हैं उसमें फॉर्म को अपलोड करना होगा।