NPS New Rules: 1 फरवरी से बदल रहे हैं एनपीएस की आंशिक निकासी के नियम, जानें डिटेल

National Pension System: नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की आंशिक निकासी के नियमों में 1 फरवरी से बदलाव होने जा रहा है। खास बात है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है और उसी दिन नेशनल पेंशन स्कीम के नए आंशिक निकासी के नियम भी लागू हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपको पैसे निकालना है, तो किन कारणों से पैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार द्वारा लागू किया जा रहे इन नए नियमों के तहत किन स्थितियों में पैसा निकाला जा सकता है? यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। इस आर्टिकल में हम आपको इसी बारे में भी विस्तार से बताने वाले हैं।

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि एनपीएस लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम है, जिसे आपके बुढ़ापे में आपको सहारा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर आंशिक रूप से अपने नेशनल पेंशन स्कीम से पैसे निकाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 फरवरी से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस महीने की 12 तारीख को इसे लेकर सर्कुलर भी जारी किया था।

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इस सर्कुलर में कहा गया है कि एनपीएस खाताधारक व्यक्तिगत पेंशन खाते से एम्प्लॉयर योगदान को छोड़कर 25 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकतें। अभी यह सुविधा नहीं है मौजूद है, लेकिन अगले महीने की एक तारीख से आपको यह सुविधा मिलने लगेगी।

आपको इस पैसे को निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तों के बारे बताते हैं। जानें किन परिस्थितियों में आप एनपीेएस के पैसों को निकाल सकते हैं।

आपके बच्चों को उच्च शिक्षा की जरूरत है और उनकी फीस जमा करनी है तो ऐसे में आप एनपीएस से आंशिक निकासी कर सकते हैं। आपको अगर अपनी बेटी का विवाह करना है, तो भी आप नेशनल पेंशन स्कीम से 25 प्रतिशत तक का पैसा निकाल सकते हैं।

इसके अलावा घर खरीदने या फिर होम लोन के रीपेमेंट जैसी जरूरत के लिए भी यह पार्शियल विड्रोल की स्कीम ले आई गई है, जिसके तहत आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं।

लेकिन अगर आप दूसरा घर ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एनपीएस के पैसे को नहीं निकाल सकते हैं।

अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो अस्पताल में रहने और इलाज के खर्च के लिए भी एनपीएस से पैसे निकाले जा सकते हैं।

इसके अलावा किसी एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम या फिर दिव्यांग हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी वह अपने जीवनयापन के लिए एनपीएस खाते में मौजूद 25 प्रतिशत धनराशि को निकाल सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नेशनल पेंशन स्कीम के खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं।

हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम से पैसे निकालने के लिए भी आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको नेशनल पेंशन स्कीम के खाते से पैसे निकालने हैं, तो आपकी मेंबरशिप कम से कम 3 साल की होनी ही चाहिए। इसके अलावा पेंशन खाते से सब्सक्राइबर्स के द्वारा दिए गए योगदान में से एक चौथाई से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाला जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके सब्सक्रिप्शन के पूरे समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही इन पैसों को निकाला जा सकता है। गौरतलब है कि तीनों बार पैसे निकालना के समय के बीच में कम से कम 5-5 साल का अंतराल होना चाहिए।

कैसे नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए खाते से निकालें पैसे

नेशनल पेंशन स्कीम से पैसे निकालने हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सरकारी नोडल एजेंसी में आवेदन करना पड़ेगा।

साथ ही आपको इस बात की जानकारी भी देनी पड़ेगी कि आप इस पैसे को किस वजह से निकल रहे हैं।

उसके बाद आपको यह सारे दस्तावेज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन होगा और फिर उसे आगे के लिए प्रक्रिया किया जाएगा।

हालांकि अगर आप ज्यादा बीमार हैं और एडमिट हैं, तो आपकी जगह परिवार का कोई सदस्य या फिर नॉमिनी भी पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकता है।

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