New Rule for Pensioners: केंद्र सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के पेंशन में बड़ा बदलाव किया है. दरअसल अब रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के लिए फार्म-6 ए भरना होगा. वहीं इस फार्म को ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही भरा जा सकता है. वहीं ये नियम कई दिन पहले ही लागू किया जा चुका है.

पेंशन का लाभ लेने वाले कर्मचारी पहले आवेदन कागजी फार्म के जरिए ही कर लेते थे, लेकिन अब केंद्रीय सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब कर्मचारी अगर पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन माध्यम के जरिए फार्म 6-ए भरना होगा.
फार्म 6-ए को आवेदन प्रक्रिया में जोड़ने का उद्देश्य, सरकारी प्रक्रियाओं को और ज्यादा डिजिटल बनाना है. वहीं अगर कोई रिटायर केंद्र कर्मचारी ऑनलाइन तरीके से रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो ये फॉर्म 16नवंबर से अवेलेबल हो गया है.
क्या है पेंशन फॉर्म 6-ए ?
केंद्र सरकार ने पेंशन के आवेदन प्रक्रिया को और सुविधाजनक और डिजिटल बनाने के लिए फार्म 6-ए की शुरुआत की है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक फॉर्म 6-ए को छह, चार, तीन, ए, फार्मेट 1, फार्मेट 9, एफएमए और जीरो ऑप्शन फार्म को मिलाकर तैयार किया गया है.
ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके लिए सीसीएस पेंशन नियम के 53, 57, 58, 59 और 60 में बदलाव करना पड़ा है.
कहां भरें फार्म 6-ए ?
इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक भविष्य या ई-एचआरएमस पोर्टल के जरिए आप पेंशर्न्स फॉर्म 6-ए भर सकते हैं. भविष्य पोर्टल को खास तौर पर पेंशर्न्स के लिए डिजाइन किया गया है. ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो. इसके साथ ही पेंशन लाभार्थी इस बात का पता लगा सकते हैं कि पेंशन की पेमेंट को लेकर जानकारी पा सकते हैं.


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