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बड़ी सुविधा : PF में ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा नॉमिनी, ये है तरीका

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EPF E-nomination : विभिन्न सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए खाता खोलने के दौरान संबंधित रेगुलेटर संस्थाएं अब इनवेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर रही हैं और इस प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने की कोशिश की जा रही हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही हैं। इसी क्रम में एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) खाता धारकों को ई-नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की हैं। उन सभी खाताधारकों को ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन के लिए सूचित कर रहा हैं। जिन खाताधारकों ने अभी तक अपने पीएफ खाते के साथ नॉमिनी का ब्यौरा नहीं दिया हैं। क्यों आवश्यक हैं ई-नॉमिनेशन। चलिए समझते हैं।

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नॉमिनेशन अनिवार्य हैं

नॉमिनेशन अनिवार्य हैं

अगर निवेशक गुजर जाता हैं, तो ऐसे में बिना किसी समस्या के उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे आसानी से नॉमिनी को मिल जाए। इसी वजह से अधिकतर संस्थाएं ने नॉमिनेशन को अनिवार्य किया हैं। यदि निवेशक नॉमिनेशन नही करवाता हैं, तो फिर किसी अनहोनी की स्थिति में निवेशक द्वारा योजना में निवेश किए गए पैसे को लेने में अधिक समय और बेहद मुश्किल हो जाता हैं। इसी वजह से बैंक खाते को खुलवाते वक्त खाताधारक को बैंक खाते की जानकारी देना बेहद ही अनिवार्य हो गया हैं। इतना ही नहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीम और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी कंपनियां या रेगुलेटर संस्थाएं नॉमिनेशन अनिवार्य कर दी हैं।

करें तैयारी ई-नॉमिनेशन से

करें तैयारी ई-नॉमिनेशन से

यदि आप पीएफ मेंबर हैं और आप ई-नॉमिनेशन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ के द्वारा जारी पीएफ मेंबरशिप का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही इस नंबर के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड डिटेल के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। पीएफ मेंबर की जो प्रोफाइल हैं। उसमे आपकी फोटो और पते की जानकारी भी अपडेट होनी चहिए। जब आप ई-नॉमिनेशन करोगे। इस समय आपको नॉमिनी फोटो की जरूरत होगी। उसके साथ ही आपको नॉमिनी के आधार, बैंक पासबुक डिटेल की भी जरूरत होगी।

ई-नॉमिनेशन इस तरह करें

ई-नॉमिनेशन इस तरह करें

ई-नॉमिनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएफ मेंबर पोर्टल को ओपन करना होगा। वह पर आप अपना यूएएन और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें। फिर नई स्क्रीन खुलेगी। वह पर आप मैनेज टैब पर जाकर ई-नॉमिनेशन विकल्प को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें। फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए यस वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आप फैमिली डिटेल्स विकल्प पर क्लिक कर एक से ज्यादा नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नॉमिनी डिटेल पर क्लिक कर अपने पीएफ के खाते के कितने प्रतिशत राशि किसको देना चाहते हैं। आप अपने मन मुताबिक अंक भरें और सभी नॉमिनी के शेयर का ब्यौरा भर देते हैं, उसके बाद आप ईपीएफ नॉमिनेशन डिटेल को सेव कर दे। इसके बाद आप ई-साइन पर क्लिक करें। इसके बाद आप आधार और पीएफ पोर्टल से लिंक समान मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को भरे और ई साइन प्रक्रिया को पूरी करें और आगे बढ़े। यदि आप नॉमिनी को हटाना चाहते हैं, तो पीएफ पोर्टल पर खाते से जुड़े हुए नॉमिनी डिलीट कर दे। फिर चाहे आप किसी को भी नॉमिनी बना दे। बस आपको प्रोफाइल अपडेट करना हैं।

English summary

Nominee will be updated online in PF this is the way

The regulatory bodies concerned are now making nomination mandatory for investors while opening accounts for investing in various savings schemes and efforts are being made to make the process very easy.
Story first published: Monday, October 17, 2022, 14:57 [IST]
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