Bank Holiday Eid-ul-Fitr: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2025 को अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब भी लागू होता है, जब ईद-उल-फ़ित्र (रमजान ईद) के कारण उस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। इस निर्णय का उद्देश्य यह तय करना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के भीतर सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा रखा जाए।

केंद्र सरकार के अनुरोध के जवाब में RBI ने एजेंसी बैंकों को एक अधिसूचना जारी की। इसमें 31 मार्च, 2025 तक सरकारी लेन-देन संभालने वाली शाखाओं को चालू रखने के महत्व पर जोर दिया गया। यह उपाय चालू वित्त वर्ष के भीतर सभी सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा-जोखा रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक
एजेंसी बैंक सरकारी लेन-देन के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें टैक्स कलेक्शन और पेंशन वितरण शामिल हैं। RBI अधिनियम की धारा 45 के तहत, 33 नामित सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को ऐसे लेन-देन को संभालने के लिए ऑथराइज़्ड किया गया है।
आरबीआई की अधिसूचना में एजेंसी बैंकों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी व्यवसाय से निपटने वाली उनकी शाखाएं 31 मार्च, 2025 को खुली रहें। इसके अलावा, इन बैंकों को इस तारीख पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता का अच्छे से प्रचार करने के लिए कहा गया है।
31 मार्च का महत्व
31 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष के आखिर समय का प्रतीक है। यह वित्तीय खातों को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम समय है। यह सुनिश्चित करना कि इस तारीख तक सभी सरकारी रिसीप्ट और भुगतान संसाधित हो जाएं, वर्ष के लिए सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है।
एजेंसी बैंकों की सूची में एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये बैंक नामित शाखाओं के माध्यम से काम करते हैं जो अलग-अलग सरकारी लेनदेन को संभालते हैं। आरबीआई का निर्देश सार्वजनिक छुट्टियों के बावजूद सरकारी लेनदेन सुनिश्चित करने की उसकी मजबूती को दर्शाता है। 31 मार्च को शाखाएं खुली रखकर, यह वित्तीय वर्ष के अंत के लिए कुशल लेखा प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है।


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