नयी दिल्ली। कारों को लेकर एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। ये नियम ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होगा, जो कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। सभी कारों के नए मॉडलों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग होना जरूरी होगा। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। कार कंपनियों को अपनी नयी कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग देना होगा। जहां तक पहले से मौजूद कार स्टॉक का सवाल है तो उनमें इस सुरक्षा गियर को फिट करने के बाद उन्हें 31 अगस्त के बाद ही बेचा जा सकेगा।
लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी
इस नियम के तहत कार में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग होने से लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अनिवार्य नियम को सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। मंत्रालय के अनुसार अतिरिक्त एयरबैग को महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा के रूप में जरूरी बना दिया गया है। ये फैसला सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सुझावों पर आधारित है।
सभी वेरिएंट में एयरबैग
हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कार के सभी वेरिएंट में एयरबैग जैसे सुरक्षा फीचर्स अनिवार्य किए जा रहे हैं, जबकि उनकी लागत चाहे जो भी हो। देखा जाए तो इस फैसले से कार की लागत बढ़ेगी, जिसके नतीजे में कार कंपनियां अपनी गाड़ियां महंगी कर सकती हैं। जनवरी में ही कई कार कंपनियों ने बढ़ती लागत का हवाला देकर अपनी गाड़ियां महंगी की हैं। एक बार फिर से बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार नये एयरबैग से कारों की कीमतों में 5000 रु से लेकर 9000 रु तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
फिलहाल क्या है नियम
1 जुलाई 2019 से सभी कारों में ड्राइवरों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए केवल एक एयरबैग अपर्याप्त है, क्योंकि एक्सीडेंट की स्थिति में उसके सह-यात्री को गंभीर चोट लगने या मौत होने की भी संभावना रहती है। मगर अब फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। सड़क सुरक्षा एक अहम चिंता बनी हुई है। साथ ही भारत में कार सुरक्षा को लेकर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं। सबसे अधिक बिकने वाली कारों को ग्लोबलएनसीएपी और यूरोएनसीएपी के क्रैश टेस्ट में लगातार एक या दो स्टार रेटिंग प्राप्त होती है।


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