New Rules from 1st October: म्यूचुअल फंड में करते हैं निवेश? 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ये नियम, जेब पर पड़ेगा असर

New Rules from 1st October 2024: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वालों के लिए जरूरी अपडेट आया है. नए महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से बड़ा बदलाव होने वाला है. इसके तहत सेंट्रल डिपॉजिटिरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) ने चार्जेज में बदलाव किया है. दरअसल, कंपनी ने यूनिफॉर्म टैरिफ का ऐलान किया है. नई दरें 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएंगी. नए बदलाव का असर निवेशकों की जेब पर सीधा पड़ेगा. खबर का असर CDSL के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है. शेयर में एक्शन बढ़ गया है.

CDSL ने यूनिफॉर्म टैरिफ में हुआ बदलाव

CDSL की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक 1 अक्टूबर से यूनिफॉर्म टैरिफ में बदलाव किया जाएगा. बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के आदेश के बाद सभी कंपनियां, डिपॉजिटरीज और एक्सचेंज अपने टैरिफ प्लान को रिव्यू कर रही हैं. इसके तहत CDSL ने 3.50 रुपये/डेबिट ट्रांजैक्शन टैरिफ का एलान किया है.

दो दिन पहले ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX ने भी ऑप्शन के ट्रांजैक्शन चार्जेज को लेकर ऐलान किया था. MCX ने ट्रांजैक्शन चार्जेज को रिवीजन करके बराबर किया था. सेबी ने सभी को 1 अक्टूबर 2024 तक की समयावधि दी है.

New Rule

CDSL ने क्या बदलाव किया?

सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड ने बदलाव किया है. इसके तहत म्युचूअल फंड और बॉन्ड इश्यू पर 0.25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की छूट मिलेगी. साथ ही महिला खातों पर 0.25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की छूट भी पहले की ही तरह मिलती रहेगी.

डिपॉजिटरीज का क्या है काम?

देश में सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL), दो डिपॉजिटरीज हैं. ये दोनों ही भारतीय सरकार द्वारा रजिस्टडर्ड डिपॉजिटरी हैं, जो कई प्रकार की सिक्योरिटीज संभालते हैं. इसमें इक्विटीज, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स शामिल हैं.

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