New Rules : जल्द ही नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव हो जायेंगे। जिसका सीधा असर आपके जेब पर होता है। रसोई गैस की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती है।
हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं साथ ही ई-चालान आदि के नियम भी बदल जाएंगे तो फिर आइए जानते हैं इनके बारे में।

घरेलू गैस के रेट
हर महीने की 1 तारीख को सीनएनजी, पीएनजी, एलपीजी गैस के दाम को तय किये जाते हैं। हर महीने की 1 तारीख को नए रेट का ऐलान होता है।
ई-चालान
एनआईसी के अनुसार 100 करोड़ रु या फिर 100 करोड़ रु से अधिक के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के भीतर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने होंगे।
बंद एलआईसी पॉलिसी कराएं चालू
अगर आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी है जो बंद हो गई है तो फिर आप उन एलआईसी पॉलिसी को 31 अक्टूबर तक चालू कर लें। इसे आप 31 अक्टूबर तक फिर बिना किसी दिक्कत के शुरू कर सकते हैं।
डेडलाइन इंपोर्ट को लेकर
30 अक्टूबर तक सरकार ने एचएसएन 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर छूट दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक ये पता नहीं चला है कि 1 नवंबर से क्या होगा। इस पर सरकार ने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं क्या है।
ट्रांजेक्शन शुल्क
बीते 20 अक्टूबर को बीएसई ने ऐलान किया था कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये चेंजेस एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन पर लगाएं जायेंगे। लेन देन की लागत बढ़ने से व्यापारियों में खास कर खुदरा निवेशकों पर नेगेटिव असर पड़ेगा।
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