Driving License : नया नियम लागू, नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर
नई दिल्ली, जुलाई 31। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अब अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब वाहन चलाने वाले वाले ड्राइवरों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नए नियम बनाए हैं। इन नए नियमो के मुताबिक अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। ये नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू किये जायेंगे।
ITR सहित इन 3 काम की है आज लास्ट डेट, नहीं तो होगी दिक्कत
अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नही
आपको अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब लंबी-लंबी लाइनों में इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए किया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए इनमे से किसी भी ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही उनके द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना जरूरी होगा। टेस्ट क्लियर हो जाये तो, केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस बाद कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आरटीओ में बिना किसी टेस्ट के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर जारी होगा।
टेस्ट ऐसे होगा
आपको टेस्ट देने के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर से लैस होंगे और इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा। ये केंद्र हल्के मोटर वाहनों और मध्यम और भारी वाहनों के लिए ट्रैनिंग दे सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के पते अब आधार की तरह बदले जाएंगे
यदि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना है तो आपको पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होता था। अब ये प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। इसके लिए भारत सरकार के एमपरिवहन ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप घर बैठे ही बहुत आसानी से बदल सकते है।