New Income Tax Slab 2025: आज 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही कुछ बदलाव भी लागू हो गए हैं. इसमें केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) में आयकर छूट सीमा भी शामिल है. इसके तहत नया इनकम टैक्स स्लैब आज से ही लागू हो गया है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट में किया था.
इनकम टैक्स स्लैब आज से बदला!
नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है. यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिससे वेतनभोगी कर्मचारियों को टैक्स में काफी राहत मिलेगी. इस बदलाव के तहत सालाना 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग टैक्स कटौती में कमी के कारण अपने हाथ में मिलने वाले सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं.
12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों को अब टैक्स का भुगतान करने से छूट मिलेगी. यह बदलाव नई टैक्स रीजीम का हिस्सा है, जिसका फायदा इसे चुनने वालों को मिलेगा. हालांकि, 7 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों या पूंजीगत लाभ जैसी स्पेशल इनकम रेट्स वाले व्यक्तियों को कोई बदलाव नहीं दिखेगा.
नया इनकम टैक्स स्लैब 2025
इनकम (₹) टैक्स रेट्स
0-4 लाख NIL
4-8 लाख 5%
8-12 लाख 10%
12-16 लाख 15%
16-20 लाख 20%
20-24 लाख 25%
24 लाख से ज्यादा 30%
नया टैक्स स्लैब और फायदा
बदलवे हुए टैक्स स्लैब इनकम लेवल के बेस पर कई फायदे ऑफर कर रहा है. उदाहरण के लिए 12 लाख रुपए की इनकम पर 80,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा. इसी तरह 16 लाख रुपए की इनकम पर 50 हजार रुपए और 18 लाख रुपए की इनकम पर 70,000 रुपए का फायदा मिलेगा.

हाई इनकम वालों के लिए फायदा
हाई इनकम वाले लोगों के लिए भी टैक्स स्लैब में बदलाव फायदेमंद है. क्योंकि इसके तहत 20 लाख रुपए की इनकम पर 90,000 रुपए की छूट और 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए 1,10,000 रुपए की छूट जारी है. प्रभावी टैक्स रेट्स आय वर्ग के आधार पर 7.5% से लेकर 21.6% तक होती हैं.
टैक्स स्लैब में बदलाव का सैलरी पर असर
इनकम टैक्स में बदलाव का सबसे ज़्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी सालाना आय 7 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है. टैक्स का बोझ कम होने से इन लोगों के मंथली सैलरी में 6,600 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा टैक्सपेयर्स 75,000 रुपए की मानक कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इस कटौती से कुल छूट राशि बढ़कर लगभग 12.75 लाख रुपए हो जाती है.


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