नए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए नए आयकर फॉर्म जारी, चेक करें डिटेल

नई द‍िल्‍ली, अप्रैल 2। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय की रिटर्न दाखिल करने के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म नोटिफाइड किए हैं। जबकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, एक आकलन (एसेसमेंट) वर्ष वह वर्ष होता है जो उस वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के तुरंत बाद होता है जिसमें आय अर्जित की गई थी। यानी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन वर्ष 2022-23 होगा।

आईटीआर फॉर्म 1 से आईटीआर फॉर्म 6

आईटीआर फॉर्म 1 से आईटीआर फॉर्म 6

सीबीडीटी ने अब तक आईटीआर फॉर्म 1 से आईटीआर फॉर्म 6 तक नए आईटीआर फॉर्मों को अधिसूचित किया है। कुछ छोटे बदलावों को छोड़कर, पिछले साल की तुलना में बड़े पैमाने पर सभी आईटीआर फॉर्म अपरिवर्तित हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म लागू है और किन बदलावों पर आपको विचार करना है।

आईटीआर 1 फॉर्म या सहज

आईटीआर 1 फॉर्म या सहज

आईटीआर 1 फॉर्म या सहज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है। याद रखें, वेतन में पेंशन आय भी शामिल है। यदि आप अन्य स्रोतों से आय अर्जित करते हैं जैसे बैंक जमा और एक घर की संपत्ति से ब्याज तो भी आप आईटीआर 1 में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साथ ही, अगर आपकी कृषि आय 5,000 रुपये तक है, तो आप अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 का उपयोग कर सकते हैं।

आईटीआर 2 फॉर्म

आईटीआर 2 फॉर्म

अगर आपकी सैलरी इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आईटीआर-2 का इस्तेमाल करें। इस फॉर्म का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब आपकी इनकम एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन्स के रूप में हो, या यदि आप एक विदेशी आय अर्जित करते हैं, या एक विदेशी संपत्ति के मालिक हैं। यदि आप किसी कंपनी में निदेशक हैं या आप केवल गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखते हैं, तो आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-2 का उपयोग करना चाहिए।

आईटीआर 3 फॉर्म
यह फॉर्म उन व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए है जो सैलेरी प्राप्त नहीं करते हैं। आईटीआर-2 के लिए पात्र सभी आय इस फॉर्म के लिए भी मान्य हैं। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं तो आपको आईटीआर-3 का इस्तेमाल करना चाहिए।

आईटीआर 4 फॉर्म

आईटीआर 4 फॉर्म

आईटीआर 4 का उपयोग उन निवासी व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) दोनों द्वारा किया जा सकता है, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में प्रोफेशन या बिजनेस से आय थी, लेकिन अपनी आयकर देयता की गणना के लिए प्रकल्पित आय योजना (पीआईएस) को अपनाना चाहते हैं।

आईटीआर 5 फॉर्म और आईटीआर 6 फॉर्म
ये दो फॉर्म व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं हैं। आईटीआर-5 पार्टनरशिप फर्मों, बिजनेस ट्रस्टों, निवेश फंडों आदि के लिए है, जबकि आईटीआर-6 क्रमशः धारा 11 के अलावा अन्य पंजीकृत कंपनियों के लिए है।

क्रिप्टोकरेंसी टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी टैक्स

बजट 2022 में वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी लेनदेन पर टीडीएस की शुरुआत की और उसी की रिपोर्टिंग के लिए आईटीआर में अपेक्षित बदलाव किए। हालांकि, "फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी के लिए टैक्सशन के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। इसलिए, अभी भी इस बारे में अस्पष्टता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए क्रिप्टो से आय कैसे रिपोर्ट की जाएगी।

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