New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल 2025 में पैन और आधार से जुड़े कई नियमों को आसान बनाया गया है। हालांकि, टैक्सेशन से जुड़े पैन-आधार के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, नए इनकम टैक्स में कुछ नियमों को सरल भाषा में किया गया है, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ पाए।

नए बिल में पैन और आधार से जुड़ी भाषा को किया गया आसान
13 फरवरी को ही सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया। इसके बारे में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट की स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने जिक्र भी किया था। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जिसमें 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल हैं। हालांकि, टैक्सेशन से जुड़े उद्देश्यों के लिए पैन-आधार नियमों में कोई अहम बदलाव नहीं किया गया है। नए बिल में पैन और आधार से जुड़ी भाषा के लिए इन नियमों को आसान बनाया गया है। आपको बता दें कि इस नए बिल के प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
आधार और पैन से जुड़ा नियम
नए बिल के अनुसार, जो व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है उसे पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय और आईटीआर में इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही, पैन के लिए और रिटर्न ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेशन फार्म में आधार को कोट करना होगा।
जिस व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे टैक्स विभाग द्वारा आधार संख्या की जानकारी देनी होगी। आधार नंबर न बताने पर ऐसे व्यक्ति का पैन इनएक्टिव हो जाएगा।
पैन के बारे में जानकारी देना जरूरी
हर व्यक्ति को अपने सभी इनकम टैक्स रिटर्न में, या आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में पैन के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
पैन में एड्रेस से जुड़ी जानकारी में बदलाव
इस विधेयक के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने एक्ड्रेस या बिजनेस के नाम और नेचर में किसी भी बदलाव के बारे में टैक्स निर्धारण अधिकारी को सूचित करना होगा, जिसके आधार पर उसे पैन आवंटित किया गया था।
अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह अपने आधार नंबर का इस्तेमाल भी पैन के लिए कर सकता है और इसके बारे में उस व्यक्ति को आयकर विभाग को जानकारी देनी होगी। इसके अलावायदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन है तो वह दूसरा पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकता, उसे प्राप्त नहीं कर सकता या अपने पास नहीं रख सकता।
पैन कार्ड की जरूरत
नए इनकम टैक्स बिल के अनुसार, अगर कोई बिजनेस या पेशे से जुड़ा है और उसकी कुल बिक्री ₹5 लाख से अधिक है। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था में प्रमुख पद पर है जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी आदि है। साथ ही, अगर वह एक निवासी है, (व्यक्ति के अलावा) जो टैक्स ईयर में 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक का वित्तीय लेनदेन करता है।


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