New Income Tax Bill 2025: सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया. इसका ऐलान वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट की स्पीच के दौरान किया था. नए बिल में टर्मिनोलॉजी का बदला गया है. इसके तहत असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जैसी शब्दावली को बदला गया है.
नया इनकम टैक्स बिल, अब करीब 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा. बता दें कि बजट में सरकार ने मिडिल क्लास (Middle Class) को बड़ी सौगात देते हुए टैक्स फ्री स्लैब को बढ़ा दिया. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री (Income Tax Benefits) कर दिया गया है. पहले यह 7 लाख रुपए तक थी.
नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश
लोकसभा में पेश नए इनकम टैक्स बिल की रूपरेखा सामने आ गई है. नया बिल 622 पेज का है, जिसमें 536 सेक्शन, 23 चैप्टर्स और 16 शेड्युल हैं. हालांकि, इसमें नए टैक्सेज का ऐलान नहीं हुआ है. केवल भाषाई तौर पर इसे आसान बनाया गया है. यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जिसमें 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल हैं. बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा, जिसका नाम इनकम टैक्स एक्ट, 2025 होगा. इसे 7 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी.
इन शब्दावली में हुआ बदलाव
नए इनकम टैक्स बिल में सेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर की जगह प्रीवियस ईयर करने का भी प्रावधान किया गया. इसमें टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर से होगा. बता दें कि सरकार ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया. पेश करने के दौरान विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है.

सवाल-जवाब में समझें नया इनकम टैक्स बिल
- सवाल: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है?
- जबाव: आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम में प्रयुक्त भाषा को सरल बनाना तथा करदाताओं और कर विभाग के लिए कर मुकदमेबाजी को कम करना है।,
- सवाल: नये आयकर विधेयक में कितने पृष्ठ और कितने धाराएं हैं?
- जवाब: नये आयकर विधेयक में 622 पृष्ठ हैं तथा इसमें 536 धाराएं हैं।,
- सवाल: क्या नया आयकर विधेयक नए कर लागू करेगा?
- जवाब: नहीं, नया आयकर विधेयक कोई नया कर नहीं लाएगा; इसका उद्देश्य केवल मौजूदा आयकर अधिनियम की भाषा को सरल बनाना है।,
- सवाल: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब में क्या परिवर्तन किए गए हैं?
- जवाब: आयकर स्लैब को संशोधित कर 12 लाख तक की आय को कर से मुक्त कर दिया गया है, साथ ही 75,000 की मानक कटौती भी दी गई है, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो गई है।,
- सवाल: अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा क्या है?
- जबाव: अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है।
सरकार ने मंगाए थे सुझाव
सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) के लिए स्टेकहोल्डर्स से सुझाव भी मंगवाए थे, जिस पर 6500 सुझाव मिले. बता दें कि सरकार ने 4 कैटेगरी के लिए पब्लिक इनपुट और सुझाव मंगवाए थे, जिसमें लैंग्वेज को आसान बनाना, लिटिगेशन रिडक्शन, कंप्लायंस रिडक्शन और रिडंटेंट/ऑब्जेलेट प्रोविजन को हटाना शामिल है.
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