National Pension System Partial Withdrawal: रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ हर किसी को चाहिए होता है।
पेंशन न केवल आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है बल्कि आपको वित्तीय परेशानी पर भी किसी और से मदद नहीं मांगनी पड़ती है।

कई लोग नेशनल पेंशन सिस्टम में इसके लिए निवेश करते हैं। इसमें मैच्योरिटी के बाद निवेशक को पेंशन का लाभ मिलता है लेकिन अगर आप चाहे तो कई खास स्थितियों में इस खाते से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।
जी हां, नए नियमों के अनुसार, आप कुछ कारणों के चलते ऐसा कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।
3 साल बाद कर सकत हैं निकासी
पीएफआरडीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक, एनपीएस अकाउंट खोलने के 3 साल के बाद निकासी की जा सकती है।
लेकिन अब एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी के नियम बदल दिए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी से ज्यादा राशि विड्रॉल नहीं की जा सकती है।
मान लीजिए आपने वर्ष 2021 में एनपीएस अकाउंट ओपन किया तो आप साल 2025 में आंशिक निकासी कर सकते हैं। आपने एनपीएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो आप केवल 25,000 रुपये ही विड्रॉल कर सकते हैं।
ऐसे निकाल सकते हैं एनपीएस से पैसे
अगर आप एनपीएस खाते सं पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी। इसमें आपको बताना होगा कि आप किस वजह से अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं।
इसके अलावा आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा। फिर विड्रॉल रिक्वेस्ट को मंजूरी मिलने के बाद कुछ दिनों में बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे।
पैसे निकालते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
आपको बता दें कि आप अगर एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो आपका एनपीएस अकाउंट 3 साल से पुराना होना चाहिए और अकाउंट से केवल 25 फीसदी ही राशि निकाली जा सकती है और मैच्योरिटी से पहले केवल 3 बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है।
इन कारणों से निकाल सकते हैं एनपीएस से आंशिक रूप से पैसे
आप अगर घर घर खरीदना चाहते हैं तो एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है।
आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाला है तब भी आप पैसे एनपीएस अकाउंट से निकाल सकता है।
इसके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपात स्थिति में भी एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉल किये जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जैसे खर्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना में आप विकलांग हो जाते हैं तो वह आंशिक निकासी कर सकते हैं।
आपको बता दें कि टैक्स बचाने के लिए एनपीएस अकाउंट में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं और आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप एनपीएस में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं। इसमें फंड मैनेजमेंट लिए प्रशासनिक शुल्क और फीस भी कम होती है।
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