New Rules: 1 जून से लागू होगा म्यूचुअल फंड स्कीम्स से जुड़ा ये नियम, फटाफट कर लें चेक

Mutual funds New Rules from June 1: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) 1 जून 2025 से ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिडेम्प्शन के लिए नए कट-ऑफ टाइमिंग्स लागू करने की जानकारी दी है। इस कदम को उठाने का मकसद है कि निवेशकों के फंड की सुरक्षा बेहतर रूप हो सके। पहले, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के लिए एक समान कट-ऑफ टाइमिंग होती थी, जो अब खत्म हो रही है। सेबी ने इसके लिए कट-ऑफ टाइमिंग अलग-अलग तय करने का फैसला लिया है।

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ऑफलाइन मोड (फिजिकल रिक्वेस्ट)

अगर आप 3:00 बजे दोपहर तक रिडेम्प्शन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो आपको अगले बिजनेस डे का पिछले दिन का NAV मिलेगा। वहीं, अगर आप 3:00 बजे के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको अगले बिजनेस डे का NAV मिलेगा।

ऑनलाइन मोड (सिर्फ ओवरनाइट स्कीम्स के लिए)

अगर आप शाम 7:00 बजे तक ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसी दिन का NAV मिलेगा।
अगर आप 7:00 बजे के बाद रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको अगले बिजनेस डे का NAV मिलेगा। (बिजनेस डे का मतलब है कि वे दिन जब मार्केट खुली होते हैं, इसमें मार्केट बंद रहने वाले दिन शामिल नहीं होते। निवेशक इन बदलावों को ध्यान में रखकर अपने रिडेम्प्शन की योजना बनाएं ताकि उन्हें सही NAV मिले और देरी न हो।

निवेशकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ेगी

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, SEBI द्वारा लागू किया गया यह नया रिडेम्प्शन कट-ऑफ नियम अपस्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क के तहत है, जो दिसंबर 2023 से प्रभावी है। इस फ्रेमवर्क के तहत, ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को दिन के अंत तक सभी क्लाइंट फंड्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करना जरूरी होता है। इसका फोकस निवेशकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ाना और बाजार में ट्रांसपरेंसी सुनिश्चित करना है।

SEBI के नए नियमों के तहत ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को दिन के अंत तक क्लाइंट फंड्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करने होते हैं। इन ट्रांसफर में कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट Liens (Fixed Deposit Liens), ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की गिरवी रखी गई यूनिट्स (Pledged Units) शामिल हैं।

इन बातों का अब रखना होगा ध्यान

अगर आप ओवरनाइट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स से पैसे निकालना (redeem) चाहते हैं, तो अब समय का ध्यान रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। ऑनलाइन निवेशकों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब उनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए शाम 7 बजे तक का समय होगा। वहीं जो लोग ऑफलाइन (यानी फॉर्म भरकर) पैसे निकालते हैं, उन्हें दोपहर 3 बजे तक रिक्वेस्ट देना जरूरी है।

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