SIP: Wife के नाम से कर रहे हैं निवेश तो कितना भरना पड़ेगा टैक्स, जानें क्या कहता है नियम-कानून

SIP; Mutual Funds: भारतीय शेयर बाज़ार ने हाल के समय में गिरावट के दौर से उबरकर अच्छी वापसी की है। हालांकि, इस साल अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में इसका प्रदर्शन थोड़ा धीमा रहा है। बावजूद इसके, कई एक्सपर्ट्स भारतीय बाज़ार में जल्द ही बड़ी तेज़ी आने की उम्मीद जता रहे हैं।

SIP Mutual Funds

बाज़ार की यह उठा-पटक निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी साफ तौर पर दिखाई दी है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। यदि आप एसआईपी करते हैं तो इससे जुड़े पहलुओं के बारे में जरूर जानते होंगे।

हालांकि, क्या आप अपने पत्नी के नाम पर एसआईपी करते हैं और करते हैं तो क्या आपको पता है कि उसपर कितना टैक्स लगता है? यदि नहीं जानते हैं कि पत्नी के नाम से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करने पर कितना टैक्स लगता है और इससे जुड़े नियम क्या हैं तो चलिए फटाफट जानते हैं...

म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या में भारी उछाल

पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इसमें छोटे निवेशक और महिलाओं की हिस्सेदारी खास तौर पर ज़्यादा है। कामकाजी महिलाएं भी म्यूचुअल फंड में बढ़-चढ़कर निवेश कर रही हैं।

इसके साथ ही, कई नौकरीपेशा और व्यवसायी पुरुष अपनी पत्नी के नाम से भी म्यूचुअल फंड SIP में निवेश कर रहे हैं। यदि आप भी अपनी पत्नी के नाम से SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो टैक्स नियमों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है।

म्यूचुअल फंड SIP से मिलने वाले रिटर्न पर कितना टैक्स लगता है?

म्यूचुअल फंड SIP से मिलने वाले रिटर्न पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एक साल के भीतर बेचते हैं, तो आपको 15 प्रतिशत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा।

अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये तक के लाभ पर कोई टैक्स नहीं देना होता है और उससे ऊपर के लाभ पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा (बिना इंडेक्सेशन के)। डेट फंड्स पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है।

पत्नी के नाम SIP पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

दरअसल, म्यूचुअल फंड SIP पर टैक्स को लेकर पत्नी के लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं बना है। म्यूचुअल फंड में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए टैक्स के नियम एक समान हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम से SIP करते हैं, तब भी आपको उतना ही टैक्स चुकाना होगा, जितना किसी अन्य सामान्य निवेशक को देना पड़ता है।

[Disclaimer: यहां व्यक्त किए गए विचार और सुझाव केवल व्यक्तिगत विश्लेषकों या इंस्टीट्यूशंस के अपने हैं। ये विचार या सुझाव Goodreturns.in या ग्रेनियम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें सामूहिक रूप से 'We' कहा जाता है) के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हम किसी भी कंटेंट की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी, समर्थन या ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, न ही हम कोई निवेश सलाह प्रदान करते हैं या प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की खरीद या बिक्री का आग्रह करते हैं। सभी जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित जरूर करें।]

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