नयी दिल्ली। आज का समय आर्थिक मामले में किसी पर निर्भर रहने का नहीं है। ये समय खुद पैसों के मामले में मजबूत बनने का है। बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर आप अपनी जिंदगी खुद अपने दम पर जी सकें, इसके लिए केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं में आपको कुछ खर्च नहीं करना होता। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये झारखंड सरकार की योजना है, जिसमें असहाय वृद्ध नागरिकों को हर महीने 1000 रु यानी सालाना 12000 रु पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं इस योजना की डिटेल।
किसे मिलेगी पेंशन
झारखंड सरकार की इस योजना प्रदेश के तहत वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को राज्य सरकार से पेंशन मिलती है। पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रु दिए जाते हैं। ध्यान रहे कि केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही इस योजना से फायदा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://jharsewa.jharkhand.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन का दूसरा तरीका
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे जिले के प्रखंड / ब्लॉक / तहसील कार्यालय के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 885 करोड़ रु आवंटित किए हैं, जिससे 7.30 लाख वृद्धों को फायदा पहुंचाया जाएगा। योजना का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा।
ये है योजना का अहम मकसद
इस योजना का मकसह वृद्ध नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का है। राज्य के सभी वृद्ध नागरिक इस योजना की मदद से आत्मनिर्भर बनेंगे। गरीबी रेखा से नीचे वाले नागरिकों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को ही मिलेगा।
झारखंड का निवासी होना जरूरी
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए तीन अहम चीजें ध्यान रखें। इनमें पहला है कि आपका झारखंड का स्थाई निवासी होना जरूरी है। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपकी आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करें और नये पेज पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप पोर्टल पर रजिस्टर हो गये हैं। फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलेगा। यहां लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम पर क्लिक करें। अब नया फॉर्म खुलेगा और फिर नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें। फिर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें। आखिर में सबमिट पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर चुके होंगे।
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