MP Kanya Vivah Yojana : राज्य सरकार ने निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह के लिए मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार जरूरतमंद कन्याओं / विधवाओं को विवाह के लिए 55 हजार रु की आर्थिक सहायता राशि देती है। यह हम आपको इस योजना के बारे में सारी डिटेल दे रहे हैं तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
अगर आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष है तो फिर वे इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है। इसके साथ ही इसमें पात्र होने के लिए एमपी का मूल निवासी होना बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है तो वे भी इस योजना के लिए पात्र है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधु को निर्धारित तिथियों पर सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न करना होगा।
मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए कुछ वैलिड डाक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर ये डाक्यूमेंट आपके पास है तो फिर आप इस योजना में बेहद आसानी से आवेदन कर सकते है। इन डाक्यूमेंट में बैंक अकाउंट नंबर, फोटो, बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कन्या का आयु प्रमाण पत्र, यदि महिला तलाक शुदा है तो न्यायालय के आदेश की कॉपी, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाणपत्र आदि शामिल है।
अगर आपके पास ये दस्तावेज पूरे है तो फिर बेहद आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट विवाह पोर्टल पर जाए। वही, आप होम पेज पर दिखाई दे रहे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन का चयन करें। फॉर्म ओपन हो जायेगा इसके आपको सभी जानकारियों को भरकर सबमिट कर देना है।
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी इसके साथ अटैच करना होगा।
इसके बाद आप इस फॉर्म को अगर आप गांव वाले इलाके से आते है तो फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के ऑफिस में जमा करें। वही, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते है तो फिर इस फॉर्म को नगर निगम या मुख्य नगर पालिका ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। इस तरह आप बेहद आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।


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