MP Government : मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कृषक भाइयों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती है। आज हम आपको एमपी सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी दे रहे है प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत कृषक भाइयों के पुत्र-पुत्रियों को नए रोजगार को स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं एमपी सरकार की इस योजना का नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है।
इस योजना के तहत 50,000 रूपये से लेकर 2 करोड़ रु तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल मिल, फूल मिल आदि परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

सरकार की इस योजना के तहत बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करने की पात्रता की बात करें तो फिर इस योजना में आवेदन को एमपी का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आपकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है तो फिर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
अगर हम इस योजना में पात्र होने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो फिर आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना जरूरी है। सरकार की इस योजना का फायदा केवल नए उद्यम स्थापित करने के लिए ले सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, 10वीं की मार्कशीट, पास पोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एमपी शासन की स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का विकल्प विकल्प दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई दे रहे आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको अपनी जरूरत के मुताबिक विभाग का चयन करना होगा। अगले पेज में आपको सभी जानकारियों को दर्ज करके साइन अप कर लेना है। इस प्रकार आप इस योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।


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