MP : राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम आहार अनुदान योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 1 हजार रु महीना देती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराया जाता है।
हाल ही में सूबे के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की महिलाओं को भी आहार अनुदान योजना में शामिल कर लिया है। यहां पर आवेदन करने के अलावा योजना से जुड़ी जानकारी भी ली जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार की एमपी आहार अनुदान योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाना है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य के मूल निवासी ही ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आहार अनुदान योजना में लाभार्थी को कुपोषण का शिकार नहीं होने दिया जायगा।
किन दस्तावेज की होगी जरुरत
अगर आप मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते है तो फिर इसके लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेज की जरुरत होगी। जिसमें जाति प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइड फोटो आदि दस्तावेज शामिल है।
कैसे करें इस योजना का पंजीकरण
इस योजना का पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह आपको मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। आपको आवेदन फार्म में पूछी हुई जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा और उन्हें सही सही दर्ज करना होगा।
इसके अलावा आप अपना प्रोफाइल पंजीकरण एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्रों पर नि शुल्क करवा सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन बेहद ही आसानी से कर सकते हैं।


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