नई दिल्ली। 1 दिसंबर 2020 से कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें से कई में सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कुछ झटके भी लग सकते हैं। देश में पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बदल रहे हैं। इसलिए आशंका है कि 1 दिसंबर से गैस का सिलेंडर महंगा हो सकता है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हर माह गैस के सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती हैं। इस समीक्षा के बाद इसमें फेरबदल किया जाता है। इसके अलावा कल हवाई ईंधन यानी एएफटी के दाम की समीक्षा होगी, जिसके बाद रेट में फेरबदल किया जा सकता है। आइये अब जानते हैं कि कल से क्या सुविधा मिलने जा रही है।
आरटीजीएस सुविधा का अब चौबीसो घंटे
1 दिसंबर से बैंक से पैसों को सीधे ट्रांसफर करने की सुविधा चौबीसो घंटे मिला करेगी। यह नियम 1 दिसंबर 2020 से बदल जाएगा। अभी तक यह सुविधा बैंक खुलने वाले दिन सुबह से शाम तक ही मिलती थी। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) को पूरे साल चौबीसाे घंटे चालू रखने की सुविधा देने का आदेश बैंकों को दिया है।
1 दिसंबर से चलेंगी कई नई ट्रेनें
रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे अभी लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी कड़ी में अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इन ट्रेनों में झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल शामिल हैं। दोनों दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जाएगा। 01077/01078 पुणे-जम्मूतवी पुणे झेलम स्पेशल एक्सप्रेस और 02137/02138 मुम्बई फिरोजपुर पंजाब मेल स्पेशल को अब रोज चलाया जाएगा।
पीएनबी बदल रहा एटीएम से पैसे निकालने का तरीका
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) 1 दिसंबर 2020 से एटीएम से पैसे निकालने के तरीके बदल रहा है। अब पीएनबी ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नया तरीका अपनाएगा। बैंक अब एटीएम से पैसे निकालते वक्त वन टाइम पासवर्ड जारी करेगा। बैंक अकाउंट में दिया गया फोन नंबर इसमें काम आएगा। पीएनबी की यह नई प्रणाली 1 दिसंबर, 2020 से काम करने लगेगी। हालांकि यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा निकालने पर ही लागू होगा।
किस्त नहीं भरने पर बीमा पॉलिसी नहीं होगी बंद
आजकल बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में लोगों आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे में अगर लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी बीमा बंद नहीं होगी। बीमा कंपनियां 1 दिसंबर से इन नियमों में बदलाव कर रही हैं। इस नए नियम के मुताबिक, अब 5 सालों के बाद इंश्योरेंस लेने वाला अपनी बीमा की किस्त की राशि को आधी तक कम कर सकता है।


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