Maharashtra Election 2024 Holiday: मुंबई में 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते एक अहम घोषणा की गई है। चुनाव पर पूर्ण रूप से मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य होगा। यह आदेश मुंबई के जिला निर्वाचन अधिकारी और निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने दिया है।

20 नवंबर को सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना है जरूरी
इस छुट्टी को देने का मकसद ज्यादा और बेहतर मतदान सुनिश्चित करना है। इसमें बिजनेस, औद्योगिक समूहों(Industrial Clusters), निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों (Industrial Undertakings) और अन्य सभी प्रतिष्ठानों को विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को 20 नवंबर 2024 को छुट्टी देना अनिवार्य किया है। वहीं, जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिया गया है।
क्या छुट्टी पर वेतन में होगी कटौती?
इस छुट्टी के बदले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी नियोक्ता द्वारा इन नियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
चार घंटे की छुट्टी है जरूरी
यह पहल मुंबई उपनगरीय और मुंबई शहर के जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी बिना किसी वित्तीय नुकसान के मतदान कर सकें, गगरानी ने इस बात पर जोर दिया है कि कॉर्पोरेट, औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों सहित कार्यस्थलों को यह मतदान अवकाश प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना चुनौतीपूर्ण है, वहीं, मिनिमम चार घंटे की छुट्टी दे सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें जिला चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमति मिल जाए।
कानून के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135(बी) के तहत, उन कर्मचारियों को छूट दी जाती है जिनकी उपस्थिति सार्वजनिक सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इन निर्देशों का उद्देश्य चुनावों के दौरान नागरिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना भी है।


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