सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी, एलटीसी के नियम बदले
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अपने लीव ट्रेवल कन्सेशन (एलटीसी) नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके चलते अब सरकारी कर्मचारी आसान नियमों के तहत एलटीसी का फायदा उठा सकेंगे। इन नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारी एलटीसी के तहत पैसे लेकर आराम से खरीदारी कर कई बार में बिल दे सकते हैं। ध्यान रहे कि सरकार ने इस बार एलटीसी का पैसा लेकर लोगों को खरीदार की छूट दे दी है। इससे त्योहारी सीजन में उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी इस पैसे से अपनी जरूरत के सामान आसानी से खरीद सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार एलटीसी लेने के लिए अब कर्मचारियों को यात्रा करना या छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों को ब्लॉक 2018-2021 के दौरान यात्रा किराए भत्ते के बदले स्पेशल पैकेज ऑफर किया जा रहा है। अभी तक कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस का फायदा तभी मिलता था, जब उन्होंने छुट्टी लेकर यात्रा की हो। इसका मतलब है कि एलटीसी के लिए अप्लाई करने के बाद यात्रा करना जरूरी था। वहीं छुट्टी भी लेना जरूरी होता था। अगर सरकारी कर्मचारी कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो उसे स्कीम का पूरा फायदा नहीं मिल पाता था।
इस बार नई स्कीम हुई लांच
इस बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल एलटीए स्कीम के तहत कैश बाउचर देने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का सामान या कोई सेवा ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बिना किसी यात्रा के ये कर्मचारी टैक्स सेविंग का लाभ भी ले सकते हैं। वहीं खरीदे सामान, जिसका जीएसटी 12 फीसदी से ज्यादा हो, उसका बिल लगा कर भुगतान भी पा सकते हैं। यह खरीदारी कैश वाउचर स्कीम के तहत की जा सकती है।
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