1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य कर दिया गया है। अगर BAA पूरा नहीं होता है, तो सिलेंडर की बुकिंग केवल बिना सब्सिडी वाले रेट पर ही होगी और सब्सिडी का पैसा रुक जाएगा। अधिकारियों ने सलाह दी है कि किसी भी तरह की रुकावट या महंगे सिलेंडर से बचने के लिए इसे आज ही यानी 30 सितंबर 2026 तक जरूर पूरा कर लें।
यह नियम किसके लिए जरूरी है? उन सभी घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए जो सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर पाना चाहते हैं। इसमें 'पहल' और 'प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना' (PMUY) के लाभार्थी भी शामिल हैं। सिलेंडर की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन सब्सिडी की सुविधा बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही चालू होगी। वहीं, पाइप वाली सिटी-गैस (PNG) के उपभोक्ता इस नियम से बाहर हैं, क्योंकि वे PNGRB के अलग सेवा नियमों के दायरे में आते हैं।

सब्सिडी वाले एलपीजी के लिए बायोमेट्रिक आधार: झटपट KYC चेकलिस्ट
सबसे पहले अपने आधार को एलपीजी कंज्यूमर आईडी और 'पहल' से जुड़े बैंक खाते से लिंक करें। अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करें और जरूरत पड़ने पर परिवार के मुखिया का वेरिफिकेशन कराएं। इसके बाद सिलेंडर डिलीवरी के समय एजेंट के ऐप के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर के कैंप, एजेंसी शो-रूम या खुद मोबाइल से फेस-बेस्ड e-KYC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
| BAA कहां पूरा करें | क्या साथ रखें / क्या करना होगा |
|---|---|
| सिलेंडर डिलीवरी के समय | आधार, एलपीजी आईडी पास रखें; एजेंट के ऐप पर फिंगरप्रिंट या आंखों का स्कैन (iris) दें; अपना फोन ऑन रखें। |
| डिस्ट्रीब्यूटर कैंप या शो-रूम में | आधार, एलपीजी पासबुक या 17-अंकों की आईडी और बैंक डिटेल ले जाएं; बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन की मांग करें। |
| खुद ऑनलाइन e-KYC करें | UIDAI के फेस ऐप या PMUY लिंक का इस्तेमाल करें; अच्छी रोशनी में फोटो खींचकर सबमिट करें और स्टेटस जरूर चेक करें। |
सब्सिडी वाले एलपीजी: खाते में पैसे आने की टाइमलाइन और गड़बड़ी का समाधान
सिलेंडर डिलीवरी के दो दिनों के भीतर सब्सिडी की रकम आपके बैंक खाते में आ जाती है। आप इसे बैंक पासबुक, एसएमएस अलर्ट, MyLPG पोर्टल या उमंग (UMANG) ऐप से चेक कर सकते हैं। अगर सब्सिडी नहीं आ रही है, तो इसकी बड़ी वजह आधार-बैंक लिंक हटना (de-seeding), खाता बंद होना या नाम का मिसमैच होना हो सकता है। इसे सुधारने के लिए बैंक में जाकर आधार मैपिंग अपडेट कराएं और फिर एलपीजी प्रोफाइल में जानकारी दोबारा दर्ज करें।
क्या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है? नियम के मुताबिक, सिर्फ ऑथेंटिकेशन फेल होने पर किसी को सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपने आधार QR कोड को वेरीफाई कराकर OTP या ऑफलाइन e-KYC का रास्ता अपनाएं। आप अगली डिलीवरी के समय या शो-रूम जाकर भी इसे पूरा कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1906, 14428, 14438 या DBTL शिकायत निवारण नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क करें।


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