30 जून तक बढ़ा Lockdown, जानिए कहां-कहां मिलेगी छूट
नयी दिल्ली। लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि पहले की तुलना में लॉकडाउन में अब काफी ढील दी गई हैं। सरकार ने लॉकडाउन के पांचवे चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात ये है कि लॉकडाउन अब पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ कंटेनमेंट ज़ोन (कोरोना हॉट-स्पॉट) में बढ़ाया गया है। यानी अब पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट ज़ोन में रहेंगी। लॉकडाउन 4.0 का समय 31 मई को खत्म हो रहा है। इससे एक दिन पहले ही सरकार ने अगले चरण के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। आइये जानते हैं सरकार के लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश।
8 जून से कंटेंनमेंट जोन के अलावा बाकी हिस्सों में मिलेंगी कई छूट :
- 30 जून तक के लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट ज़ोन में लिए बढ़ाया गया
- 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे
- 8 जून से ही खोले जा सकेंगे पूजा/धार्मिक स्थल
- रात के कर्फ्यू में छूट दी जाएगी
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रहेगी पाबंदी, जबकि पहले शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पर पाबंदी थी
- हालांकि शैक्षणिक संस्थान (स्कूल आदि) खोलने पर फैसला जुलाई में होगा
- राज्य के बाहर और भीतर परिवहन पर कोई रोक नहीं, मगर इसके लिए राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक चलना होगा, हालांकि इसके लिए आपको कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी
- 8 जून से अब अन-लॉकडाउन के तीन चरण शुरू होंगे
इन लोगों को घर में रहने की सलाह
वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। जहां तक स्कूल-कॉलेज खोलने का सवाल है तो सरकार की तरफ से इसके लिए जुलाई में फैसला लिया जाएगा। सरकार इस पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कोई फैसला लेगी।
अन्य जरूरी निर्देश :
- वर्कप्लेस, सार्वजनिक जगहों और ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क जरूरी
- पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट) जरूरी होगी
- बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर पाबंदी
- जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाया जाए
- सार्वजनिक जगह थूकने पर जुर्माना
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