Lockdown : कुछ छूट के साथ 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया, जानें विस्तार से

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में लागू किया गया लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई को खत्म होने वाला कोरोना लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है। यह घोषणा केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने की है। हालांकि इस बार इस घोषणा के लिए साथ ही अर्थव्यवस्था में कुछ छूट भी दी गई है। लॉकडाउन 3 के दौरान केन्द्र सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेन्ज जोन को काफी राहत दी है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले ही आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। इस सूची को हर सप्ताह या जरूरत के हिसाब से संशोधित भी किया जाएगा। आइये जानते हैं जोन के हिसाब क्या क्या गतिविधियों की छूट दी गई है।

Lockdown extended

ये जोन के बारे में जानकारी

इस नए वर्गीकरण में मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगर शहरों को रेड जोन में रखा गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जिलों के इस नए वर्गीकरण की घोषणा की गई। पहले हॉटस्पॉट्स / रेड-जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में नामित किया गया था। इन्हें भी सामने आए नए मामलों और उनके दोगुने होने की दर के आधार पर वर्गीकृत किया गया। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ने के बाद, जिलों का वर्गीकरण अब व्यापक मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है। यह वर्गीकरण बहु-तथ्यात्मक है और बढ़ते मामलों, उनके दोगुने होने की दर, जांच की क्षमता, निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा रहा है।

रेड जोन जानिए कैसे ग्रीन जोन में बदल सकेंगे

किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो। वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं।

राज्य और केन्द्र शासित राज्यों में जानिए कितने रेड जोन

- इस सूची में दिल्ली के 11 जिलों को रेड जोन (हॉटस्पॉट्स) घोषित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन, 16 ऑरेंज जोन और छह ग्रीन जोन में शामिल हैं। गुजरात के नौ जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और पांच ग्रीन जोन में हैं।
- मध्य प्रदेश के नौ जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और 24 ग्रीन जोन में हैं। राजस्थान के आठ रेड, 19 ऑरेंज और छह जिले ग्रीन जोन में हैं।
- उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन, 36 ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन में हैं।
-तमिलनाडु के 12 जिले रेड जोन, 24 ऑरेंज और एक ग्रीन जोन में हैं।
- गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम पूरी तरह ग्रीन जोन में है।
- तेलंगाना के 6 जिले रेड, 18 ऑरेंज और नौ ग्रीन जोन में हैं।
-आंध्र प्रदेश के पांच जिले रेड जोन, सात ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन में है।
-पश्चिम बंगाल के 10 जिले रेड जोन, पांच ऑरेंज और आठ ग्रीन जोन में हैं।
- असम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में कोई भी रेड जोन नहीं है।

बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान क्या क्या रहेगी छूट

लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन बंद रहेंगे। साथ ही स्‍कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्‍कार सेवाएं बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोहों के स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी।

ग्रीन जोनों में किन-किन चीजों की मिलेगी छूट

देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।

ऑरेंज जोन में कैब की अनुमति

ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।

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