Loan recovery : किसानों को लोन की सुविधा दी जाती हैं। ताकि वो लोन की राशि की सहायता से खेती बाड़ी कर सके और ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए भी लोन को सुविधा दी जाती हैं। लेकिन ये कर्ज उनको भारी पड़ सकता हैं। दरअसल झारखंड के एक किसान ने निजी फाइनेंस कंपनी से ट्रैक्टर को खरीदने के लिए लोन लिया था। मगर यही ट्रैक्टर किसान की बेटी के गुजर जाने का वजह बन गया।
क्या लोन एजेंट को ट्रैक्टर जप्त करने का अधिकार था
लोन को वसूल करने आए रिकवरी एजेंट की शिकायत आए दिन सामने आ रही हैं। यही कुछ इस किसान के साथ हुआ। जब रिकवरी एजेंट किसान के खेत से जबरन ट्रैक्टर ले जा रहा था। उस वक्त किसान की बेटी ने लोन रिकवरी एजेंट को रोकने की कोशिश की इस दौरान रिकवरी एजेंटों ने किसान की बेटी, जो की गर्भवती थी उसके ऊपर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जिससे वह गुजर गई। इस जुर्म में लोन एजेंट पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मगर अब ये सवाल आता हैं क्या जो लोन एजेंट था। असल में ट्रैक्टर जप्त करने का अधिकारी था और ऐसा करने पर उस किसान को क्या करना था। चलिए जानते हैं इन बारे में सारी जानकारी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम क्या हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने रिकवरी एजेंट जो लोन वसूल करते हैं उनके लिए सख्त नियम बनाया है। आरबीआई के मुताबिक, लोन एजेंट किसी भी करदाता यानी जिसने लोन लिया हैं। उसको सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता हैं। इसके बाद भी बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना होता हैं।
आरबीआई ने नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं
आरबीआई की तरफ से जो नियम बनाएं गए हैं उनके अनुसार, लोन रिकवरी एजेंट जो हैं किसी भी कर्जदार को प्रताड़ित नहीं कर सकता हैं। इसके साथ ही कर्जदारों को अनुचित मैसेज को न भेजने की भी हिदायत दी जाती हैं। आरबीआई ने पहली बार इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं हैं। आरबीआई की तरफ से पहले भी बहुत बार इस मुद्दे में दिशा निर्देश जारी करता रहता हैं। हाल हीं में मगर एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं। जिनके बाद नए और बेहद ही सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कर्जदार के अधिकार जानिए
बता दे कोई भी लोन रिकवरी एजेंट नियमों के अनुसार, वसूली करते वक्त पुलिस को साथ ले जाए। लोन रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो कर्जदार का संपत्ति को जप्त करने का अधिकारी नहीं होता हैं। एजेंट का को काम हैं वो केवल लोन की राशि को वसूलना हैं। वो भी अपने दायरे में रहकर। यदि कोई लोन वसूली एजेंट कर्जदार से बदसलूकी करता हैं या फिर कर्जदार को धमकी देता हैं तो फिर वह पुलिस में शिकायत कर सकता हैं।


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