
LIC : हम जब भी किसी पॉलिसी में निवेश करते है, तो फिर हमें किसी को नॉमिनी बनाना होता है। अगर जो पॉलिसीधारक है। वहां गुजर जाता है, तो फिर नॉमिनी को इंश्योरेंस की राशि का फायदा मिलता है। हालांकि, पॉलिसीधारक को नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। कि हमेशा एक ही नॉमिनी को बनाकर रखना है। अगर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी को बदलना चाहते है, तो फिर आप इसको बेहद ही आसानी से बदल सकते है, तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल।
किसे नियुक्त कर सकते हैं नॉमिनी
पॉलिसीहोल्डर के द्वारा नॉमिनी को नियुक्त किया जाता है। अगर जो पॉलिसीधारक गुजर जाता है, तो फिर उसके सभी फायदे का हकदार नॉमिनी होता है। इसलिए आप जिस व्यक्ति को अपने पॉलिसी का फायदा देना चाहते है। आपको ऐसे व्यक्ति नॉमिनी बनाना चाहिए। अधिकतर लोग अपने बच्चों और या फिर अपने माता-पिता या जीवनसाथी को नॉमिनी बनाते है। जब पॉलिसी जारी करते है। उसी समय नॉमिनी को बना देते है। हालांकि, अगर बाद में नॉमिनी को नियुक्त करना चाहते है, तो फिर आप यह भी कर सकते है।
नॉमिनी को बदलने की यह है प्रक्रिया
आप अपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं। बता दें, अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे है, तो फिर इसके लिए आपको अपने मौजूदा नॉमिनी को सूचित करना जरूरी नहीं है। आप मौजूदा नॉमिनी को बिना बनाएं नॉमिनी का नाम बदल सकते है। पॉलिसीहोल्डर को इसके लिए एलआईसी के फॉर्म 3750 में एक नोटिस भेजना होता है। इसमें उस व्यक्ति की जानकारी देना होता है। जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी के रूप में नियुक्त करना चाहते है।
इन दस्तावेज की जरूरत होगी
नॉमिनी को बदलने की जो प्रक्रिया है। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में ही की जाती है। इस प्रोसेस के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको नॉमिनी को बदलने के लिए एलआईसी के फॉर्म 3750 एंडॉर्समेंट के लिए एक पॉलिसी बांड, पॉलिसीधारक और नॉमिनी के बीच रिलेशन का प्रमाण देना होता है। पॉलिसीहोल्डर को नॉमिनी को बदलने के लिए एलआईसी में सूचना देना होता है। इसके साथ ही दस्तावेज भी जमा करना होता है। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कंपनी करती है।


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