नयी दिल्ली। जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है उनके लिए आज आखिरी मौका है। हाल ही में सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर करने की डेडलाइन को 10 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। आयकर (आईटी) विभाग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को तीन बार बढ़ाया है। पिछले साल मई में 31 जुलाई की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। फिर 30 दिसंबर को ये डेडलाइन 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई।

किसके लिए है आखिरी मौका
आईटीआर दाखिल करने की 10 जनवरी की डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 और ITR-4 फॉर्म का उपयोग करके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ITR-1 सहज उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है, जबकि ITR-4 सुगम उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी के अलावा) के लिए है जिनकी व्यापार और प्रोफेशन से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक होती है। एक ट्वीट में आईटी विभाग ने करदाताओं से अंतिम तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा है।
कितना लगागे जुर्माना
यदि आपने समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करे पर 10,000 रुपये तक जुमार्ना देना पड़ सकता है। वे करदाता (पार्टनर्स सहित) के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों को ऑडिट करवाना जरूरी है, को 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल से 27 दिसंबर 2020 के बीच 1.33 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,56,624 करोड़ रु से अधिक के रिफंड जारी किए।


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