लास्ट डेट : आज निपटाएं यह 3 काम, नहीं तो होगा नुकसान
नई दिल्ली, जून 30। आज जून महिने का आखिरी दिन है। 30 जून महिने का ही आखिरी दिन नही है बल्कि आज कई जरूरी कामों की आखिरी डेडलाइन भी है। आज के बाद अगर आपका आधार- पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ और अगर आपने अपने डीमैट खाते की केवाईसी नहीं पूरी की है तो आगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको बताते है कि आज किन तीन जरूरी कामों को निपटाने का आखिरी दिन है।
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आधार-पैन को जोड़ना
सरकार पिछले कुछ सालों से आधार को पैन से लिंक करने का निर्देश जारी कर रही है। सरकार आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ा चुकी है लेकिन अब शायद ही सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाएं। अगर किसी कारण से आपने अभी तक अपने पैन को आधार से जोड़ा नहीं है तो यह काम आपको आज जरूर कर लेना चाहिए। 1 जुलाई से पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। यदि , आज 30 जून को आपने पैन और आधार को लिंक करते है तो आपको 500 रु की फीस देनी होगी लेकिन 1 जुलाई से यह फीस 1000 रु हो जाएगी। पैन को आधार से लिंक आप खुद ही इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। इसके अलावा यह काम आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी कराया जा सकता है।
डीमैट खाते की केवाईसी
यदि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश करते है। तो निश्चित ही आपका डीमैट अकाउंट है। अगर आपने अपने डीमैट खाते की केवाईसी नहीं कराई है तो केवाईसी कराने का आज आखिरी दिन है। केवाईसी नहीं हो पाने की स्थिति में आपका डीमैट खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपने ने शेयर बाजार में निवेश किया है तो आपको आज, 30 जून को यह काम जरूर ही करा लेना चाहिए। केवाईसी नहीं होने पर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। 1 जुलाई से अगर आपके डीमैट अकाउंट का केवाईसी वेरीफाई है तो ही आप शेयर खरीद या बेच पाएंगे।
आधार से राशन कार्ड को लिंक कराएं
अगर आप राशन कार्ड पर मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ लेते है तो आज अपने राशन कार्ड को आधार से जरूर जोड़ ले। सरकार राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ रही है ताकि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति या परिवार को मिल सकें। आज राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारिख हैं। आधार को राशन कार्ड से जोड़ने से वन नेशन वन कार्ड योजना सही ढंग से लागू हो पाएगी।