नयी दिल्ली। अगर आपने अभी भी तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने एक बार फिर से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर करने की समय सीमा को 10 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 थी। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन उन व्यक्तियों के लिए है जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं होती और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर -4 फॉर्म (जो भी लागू हो) का उपयोग करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।

कंपनियों को भी राहत
साथ ही कंपनियों द्वारा 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। कोरोना के कारण करदाताओं के सामने आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई है। एक और अहम बात ये है कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ा कर 31 जनवरी, 2021 कर दी गई है।
27 दिसंबर तक 1,56,624 करोड़ रु का रिफंड जारी
वे करदाता (पार्टनर्स सहित) के लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों को ऑडिट करवाना जरूरी है, को 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल से 27 दिसंबर 2020 के बीच 1.33 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,56,624 करोड़ रु से अधिक के रिफंड जारी किए।
वित्त मंत्री ने किया था विरोध
मालूम हो कि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ाने का केंद्रीय वित्त मंत्री ने विरोध किया था। बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स सहित अन्य रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर सामने आई याचिकाओं के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया था। इस बीच आईटी विभाग ने ये भी कहा कि 2019-20 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक टैक्स फाइल किए गए हैं। इसी तारीख तक पिछले साल 4.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे।


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