PACL में डूबा पैसा वापस पाने का आखिरी मौका 30 तक, जानिए तरीका
नई दिल्ली, जून 28। अगर आपने पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की निवेश प्लान पर्ल्स में निवेश किया है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। मार्केट रेगुलेटरी संस्था सेबी ने निवेशकों को एक राहत भरी खबर दी है। सेबी ने निवेश की रकम वापस पाने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक डेडलाइन जारी की है। मार्केट नियामक सेबी निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।
अमीर बनने का आसान रास्ता : पुराने नोट और सिक्के बेच कर करें कमाई, ये है तरीका
जमा करना होगा दस्तावेज
सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर 30 जून तक निवेशको को जमा धन के वापसी के लिए क्लेम करने को कहा है। पर्ल्स के निवेशक 30 जून तक अपने सभी ओरिजनल दस्तावेजों के साथ रिफंड क्लेम कर सकते है। सेबी ने कहा है कि निवेशक दस्तावेजों को तभी जमा कराएं जब उन्हें उनके फोन पर सेबी की तरफ से कोई एसएमएस प्राप्त हो जाए।
क्या है नियम
सेबी की अधिकारिक जानकारी के मुताबिक रिफंड विंडो में केवल उन्ही निवेशकों के लिए खुलेगा जिनकी निवेश राशि 10001 रुपये से 15000 रुपये तक है। सेबी के अनुसार इस विंडो में पहले ही जिन्होनें अप्लाई किया था उनकी एप्लीकेशन भी वेरीफाइड हो चुकी है। गोपनीयता और निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए सेबी ने सभी के लिए अलर्ट जारी कर कहा है कि पर्ल्स (Pearls) योजना के निवेशक निवेश के दस्तावेज किसी को न दें। सभी निवेशकों को 30 जून 2022 से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर देंना है।
किसे भेजने है दस्तावेज
पर्ल्स (Pearls) योजना के जिन इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से जांच के बाद SMS भेजा गया है बस वही निवेशक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निवेश से संबंधित अपने सभी मूल दस्तावेज को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से SEBI Bhavan, Plot No.C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex,Bandra (East), Mumbai -400051 पर भेजना है। लिफाफे पर नाम भेजे जाने के पता के साथ PACL सर्टिफिकेट नंबर जरूर लिखें।
इन दस्तावेजों को भेजना होगा
1. PACL सर्टिफिकेट की मूल कॉपी
2. PACL की जमा रसीद (यदि उपलब्ध हो)
3. कैंसिल हुए चेक की कॉपी
4. बैंक का प्रमाणपत्र
5. पासपोर्ट साइज फोटो
6. पैन कार्ड की कॉपी