सोमवार को सस्ता हुआ सोना, चांदी में भारी गिरावट
सोने की कीमत में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को सोने के भाव में 161 रुपये की गिरावट आई है।
नई दिल्ली: सोने की कीमत में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को सोने के भाव में 161 रुपये की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 38,718 रुपये पर आ गई है। सिक्युरिटीज के अनुसार, कमजोर मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकवाली के चलते सोने की कीमत में गिरावट आई है। गौरतलब है कि शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 38,879 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने के जेवरों की हालमार्किंग हुई अनिवार्य, जानिए कब से शुरू होगी ये भी पढ़ें
वहीं वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटी) तपन पटेल के अनुसार, सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने के भाव में भी 161 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि सोने की हाजिर मांग के कमजोर होने के चलते कीमतों में गिरावट आई है।
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सर्राफा बाजार में सोने की तरह ही सोमवार को चांदी की कीमत में भी अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में सोमवार को 425 रुपये की गिरावट आई है। इस गिरावट से अब एक किलो चांदी की कीमत 45,730 रुपये पर आ गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 46,155 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का कारोबारियों की लिवाली में कमी के चलते चांदी के भाव में यह गिरावट देखी गई है।
वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो सोमवार को न्यूयॉर्क में सोना गिरावट के साथ 1,456 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी भी गिरावट के साथ 16.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। पटेल ने बताया कि डॉलर में मजबूती और चीन से सकारात्मक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आने के बाद वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है।
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सोने की ज्वेलरी में हॉल मार्किंग अनिवार्य
दूसरी तरफ बता दें कि भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए बीआईएस हॉल मार्किंग अनिवार्य की जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना भी जारी करेगी। अधिसूचना जारी करने के ठीक एक साल बाद यानी 15 जनवरी 2021 से सोने के गहने पर बीआईएस हाल मार्किंग अनिवार्य होगा। बीआईएस हॉल मार्किंग अनिवार्य होने के बाद अगर कोई ज्वेलर नियमों की अनदेखी करता है तो 1 लाख रुपये का जर्माना और एक साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने के तौर पर सोने की वैल्यू का पांच गुना तक चुकाने का प्रावधान भी किया गया है।