Punjab Viklang Pension Yojana : प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करती है। आज हम आपको विकलांग पेंशन योजना में आवेदन की प्रोसेस बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
ऐसे नागरिक जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग है वही इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इस योजना में पात्र गांव के लिए पंजाब का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। इसमें पात्र होने के लिए परिवार की आयु 48 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसमें आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी डाक्यूमेंट की जरूरत होगी। इन डाक्यूमेंट में आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो आदि डाक्यूमेंट शामिल है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब सरकार की विकलांग पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर आपको सर्विस वाला विकल्प दिखाई देगा। इसमें क्लिक करना है। इसके बाद दिखाई दे रहे फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने डिसेबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड के आईकोन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा।
आपके सामने इसके बाद एक नया विंडो में यह फॉर्म ओपन होगा। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इसको प्रिंट करवा लेना है। इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी को भर देना है। इसके बाद आपको इसमें मांगे गए आपको सभी डाक्यूमेंट को अटैच कर देना है।
इस फॉर्म को इसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है तो फिर इसके लिए आपको विकास अधिकारी, पंचायत समिति में जाकर जमा करा देना है। वही अगर आप शहर में रहने वाले है तो फिर उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा करा देना है। इस फॉर्म की जांच की जाएगी। जिसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।


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