MP Govt : जानिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना, ऐसे मिलेगा फायदा

MP Govt : मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना है। इस योजना के जरिए से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जायेगा तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

MP Govt

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 2 लाख रु की तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लोग इस योजना के जरिए बिना किसी आर्थिक परेशानी से अपना इलाज करा सकेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्रदेश के गरीब परिवार के लोगों को बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रु तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत 20 बीमारियों को कवर किया जाएगा।

इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आवेदक बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो फिर वह इस योजना का फायदा ले सकता है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले परिवार में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

इस योजना का फायदा लेने के लिए अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जिले कलेक्टर के कार्यालय जाना होगा। वहां जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इस फार्म में आपको मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा।

जब आप इस फॉर्म को सही सही भर लेते है। इसके साथ ही आपको मांगे गए डाक्यूमेंट को अटैच करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म को वही जमा कर देना हैं। जहां से आपने इस फॉर्म को प्राप्त किया था।

इसके बाद कलेक्टर / उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल, आवासीय और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को बीमारी के साथ भेजकर सचिव एसआईएस को राशि दे दी जाएगी।

इसके बाद उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर जांच सही पाई जाती है, तो फिर अंतिम मंजूरी मिल जाती है। आपको इस प्रकार इस योजना का फायदा मिल जायेगा।

इस योजना का फायदा लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको दिखाई दे रहे आवेदन करें के विकल्प का चयन करना होगा।

जब आप आवेदन करें के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाता है। इस फार्म में आपको मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना हैं। इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आप सब्मिट वाले विकल्प पर क्लिक कर दे। इस प्रकार आप आसानी से मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+