MP : जानिए मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना, कैसे करें आवेदन

MP : राज्य सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले नव दम्पत्ति को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, आज हम आपको इस योजना की आवेदन की प्रोसेस बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए वर की आयु मिनिमम 21 साल व वधू की आयु मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।

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इस योजना में पात्र होने के लिए नवविवाहित जोड़े की पारिवारिक आय 5 लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित दंपत्ति को 1 साल के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण करवाना होगा आदि।

इसमें आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज का होना जरूरी हैं। इन दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, विवाह प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, स्थाई जाति, वर वधू का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड व शादी की तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज शामिल है।

अगर आपके पास सभी दस्तावेज है और आप इसमें आवेदन करना चाहते है तो फिर इसके लिए सबसे पहले अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर दिखाई दे रहे ऑनलाइन सर्विसेज वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का फॉर्म दिखाई का ऑप्शन का चयन करना होगा। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसमें सभी जानकारी को भरना होगा। इसके साथ ही सभी जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको आखिरी में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह बेहद ही आसानी से इस योजना में आवेदन किया जा सकता हैं।

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