Punjab: विकलांग हैं तो लें पेंशन, ये है आवेदन करने का तरीका

Punjab: पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के विकलांग नागरिकों की सहायता के लिए एक योजना की शुरुआत की गई हैं। पंजाब सरकार की इस योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना हैं, इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिक जो 40 फीसदी से अधिक विकलांग है उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन पेंशन दी जाती हैं तो फिर आइए जानते हैं, इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

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पंजाब सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग को पेंशन प्रदान करना हैं। इस योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार की तरफ से विकलांग नागरिकों को हर महीने 1 हजार रु आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है।

इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करें तो फिर आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए पंजाब राज्य का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। आवेदन करने वाला व्यक्ति 40 फीसदी या फिर 40 फीसदी से ज्यादा विकलांग होना चाहिए। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की आय 48 हजार रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक, पास पोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र आदि।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको सर्विस वाला विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प का चयन करना हैं। इसके बाद आपको फॉर्म वाला विकल्प दिखाई देगा। जिस पर आपको क्लिक करना है।

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। यह पर आपको डिसेबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड के आईकोन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद नया विंडो में यह फॉर्म ओपन होगा। आपको यह फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यह फॉर्म प्रिंट कर लेना है।

इसके बाद आपको इस फॉर्म को पूरा सही सही भर लेना है। जब आप फॉर्म को पूरा भर लेते है इसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को अटैच कर देना है।

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है तो फिर आपको इस फॉर्म को विकास अधिकारी, पंचायत समिति में जाकर जमा करा देना है। वही, अगर आप शहर में रहते है तो फिर इस फॉर्म को उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करा देना है।

इसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म का सत्यापन करेगा। अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते है, तो फिर आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को हर महीने आपके खाते में जमा कर दिया जायेगा।

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