MP Govt : मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं को 16000 रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में दी जाती है, तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए पात्रता की बात करें तो इस योजना में केवल 18 वर्ष से ऊपर की ही गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती है। पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाएं इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाएगी।

अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो फिर आप इस योजना में आवेदन कर सकती हैं आवेदन करने वाली गर्भवती महिला अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो फिर उसको पात्र माना जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का प्रमाण पत्र आदि।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग पर जाना होगा। वहां जाकर आपको संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र मांगना होगा।
इस आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा। इसके बाद आप जब सभी जानकारियों को भर लेते हैं। इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
इसके बाद आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है। इसके बाद विभाग की तरफ से कॉल करके वेरिफाई किया जायेगा। सभी दस्तावेज सही पाये जाने के बाद आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। इस तरह आप बेहद ही आसानी से प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कर सकते हैं।


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