MP : अविवाहित महिलाओं को मिलती है पेंशन, जानिए क्या है आवेदन का प्रोसेस

MP : राज्य सरकार मुख्य मंत्री अविवाहिता पेंशन योजना चला रही है। राज्य सरकार की इस योजना का मकसद अवि‍वाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है।

मुख्य मंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के माध्यम से हर महीने महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार की इस योजना का फायदा 50 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को मिलता है। आज हम आपको इस योजना की जानकारी दे रहे हैं तो फिर आइए जानते है इसके बारे में।

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अगर हम इस योजना में आवेदन की शर्तें की बात करें तो फिर आवेदक महिला का एमपी का मूल निवासी होना जरुरी है। आवेदक महिला की आयु न्यूनतम 50 साल हो और महिला आयकरदाता न हो।

इस योजना का फायदा किन्हें मिलेगा

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का फायदा सभी महिलाओं को दिया जायेगा। मुख्य मंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के तहत अवविवाहित महिलाओं को 600 रु हर महीने दिया जाता है।

किन डाक्यूमेंट की होगी जरूरत

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदिका को कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, अविवाहित होने का घोषणा पत्र, समग्र आईडी, आयु प्रमाण पत्र, आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, शासकीय कर्मचारी या अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आदि दस्तावेज शामिल है।

जानिए कैसे करें आवेदन

आवेदककर्ता निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट सहित आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा कर सकती है। इतना ही नहीं इसके साथ ही महिला समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद आवेदिका को कार्यालय से स्लिप मिलेगी। इसके बाद आपके डाक्यूमेंट की जांच की जाएगी।

आवेदन स्वीकृत होता है तो फिर पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोड़ा जाएगा। इसके बाद आवेदिका को हर महीने पेंशन उसके बैंक खाते में दी जाएगी।

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