MP Govt : मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में रहने वाली सभी विधवा महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है, तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।

मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। जिससे राज्य की विधवा महिलाओ को जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 600 रु की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यह राशि विधवा महिलाओं के बैंक खाते में सीधे जमा होगी। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की अगर हम पात्रता की बात करें, तो फिर इस योजना का फायदा लेने के लिए विधवा महिलाओं को एमपी का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
वही, इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 40 साल से 79 साल के बीच होनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पास पोर्ट साइज फोटो, समग्र आईडी, बैंक खाता पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पति का गुजर जाने का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत होगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आपको पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा। आपको यह पर उम्मीदवार का स्थानीय निकाय, जिला और समग्र आईडी भरनी होगी। इसके बाद आपको फिर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें वाले विकल्प का चयन करना है।
इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खुल जायेगा। इसके बाद आपको इस फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भर देना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।


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