MP: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई हैं। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृति योजना है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को पांचवीं कक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं। आज हम आपको इस योजना की आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना का फायदा परिवार का केवल 2 ही बच्चे ही प्राप्त कर सकते है।

सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें छात्र द्वारा उत्पन्न की गई कक्षा की अंकसूची, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, आय का प्रमाण, आयु का प्रमाण आदि दस्तावेज शामिल है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले मध्यप्रदेश श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको पंजीयन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पंजीयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आवेदन पत्र खुल जायेगा। इसमें आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको चेक फ्रॉम वैलिडेशंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपको इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको एमपी श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृति योजना के अंतर्गत आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा, जिसमें आपको पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपने सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। आपको इसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लेना होगा।
इस प्रिंट किए गए फॉर्म पर अब आपको खुद के सिग्नेचर, माता पिता के हस्ताक्षर, शिक्षण संस्थान के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं संस्था की प्रबंधक के सिग्नेचर करवाने होंगे। इसके बाद आपको इस फॉर्म एवं माँगी गयी सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड कारण होगा। इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।


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