MP: प्रदेश सरकार मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं को उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है प्रदेश सरकार इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रु की वित्तीय सहायता प्रदान करती है यह राशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में भेजी जाती हैं आज हम आपको इस योजना में आवेदन की प्रोसेस बताने जा रहे है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए आवेदिका का आयकरदाता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम है तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड आदि दस्तावेज की जरूरत होगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कलेक्टर, सामाजिक न्याय, सयुंक्त संचालक तथा निशक्तजन कल्याण के विभाग में जाना होगा। आपको यह अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाना है।
यह जानकारी आपको विभाग के अधिकारी से मुख्य मंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का आवेदन पत्र मांगना है।फिर आपको इस आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही आपको सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
इसके बाद आपको इस फार्म को वही जमा कर देना है जहां से आपने यह फॉर्म को लिया था। इसके बाद संबंधित विभाग की तरफ से आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। इसके बाद आपको इस योजना का फायदा दिया जाता है।


Click it and Unblock the Notifications