MP Govt: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश स्तर पर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले नव दम्पत्ति को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, तो फिर आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक-युवतियों को कानूनी सुरक्षा व मान्यता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत अंतर जाति विवाह करने वाले युवाओं को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए सभी आवेदकों का मध्य प्रदेश का मूल्य निवासियों होना आवश्यक है। इस योजना में पात्र होने के लिए वर की आयु कम से कम 21 वर्ष से ज्यादा व वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा हो।
जिन नवविवाहित जोड़े की पारिवारिक आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना का फायदा लेने के लिए नवविवाहित दंपत्ति को 1 वर्ष के अंदर अपने विवाह का पंजीकरण करवाना होगा आदि।
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी बात दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई जाति, वर वधू का आधार कार्ड, शादी का कार्ड व शादी की तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए पहल सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आप ऑनलाइन सर्विसेज वाला विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प का चयन करना है। विकल्प पर चयन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
यहां पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना फार्म का दिखाई दे रहे विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद नया पेज ओपन होगा इसमें आवेदन पर आपको पूछे गए सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा।
जब आप सभी जानकारियों को सही-सही भर लेते हैं इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे जिसे आप दस्तावेजों को आपको अपलोड करना होगा। आखिरी में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको रसीद प्राप्त कर लेनी है इस प्रकार आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।


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