MP Govt : मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को मुफ्त में यात्रा कराई जाती हैं।
एमपी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे ठहरने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, विशेष रेल में यात्रा करने की सुविधा, गाइड और अन्य सुविधा।

अगर अब मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करें तो ऐसे आवेदक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। इसके साथ ही आवेदक करता क्या मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना भी जरूरी होता है।
इसके साथ ही आवेदक कर दो समूह बनाकर भी इस योजना में आवेदन कर सकता है बट इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि समूह में 25 से ज्यादा लोग ना हो।
अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई एक इस योजना में आवेदन के लिए पात्र हैं मगर दोनों ही इस योजना के तहत दर्शन करने जाना जाते हैं तो दोनों ही जाते हैं। ऐसे नागरिक जो 60 फीसदी से अधिक विकलांगता का शिकार है उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए आवेदक का मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना बेहद जरूरी होता है।
मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना में आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।
मध्य प्रदेश सरकार की योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर दिख रहा है डाउनलोड करें वह वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद ओप्पो तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें वाला विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प का जैसे ही चयन करते है। इसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएंगे। इसके सामने डाउनलोड का विकल्प होगा। जिस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना हैं और प्रिंट करवा लेना हैं इसके बाद इस फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारियों को आपको सही-सही भरना हैं जब आप जो फॉर्म को पूरी तरह से भर लेते हैं। इसके बाद आपको एक में सभी मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को भी इस फॉर्म के साथ अटैच भी कर लेना हैं।
इसके बाद आपको इस फॉर्म को आपको तहसील या फिर उप तहसील कार्यालय में जाकर जमा देना है। इस तरह आप आसानी से मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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