PPF Account Pre Closure: बदल गए हैं नियम, जान लें

PPF Account Pre Closure Rules: भारतीय डाक विभाग ने 7 नवंबर, 2023 से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों के समय पूर्व बंद करने के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन परिवर्तन के तहत खाताधारक या गार्जियन विशेष परिस्थितियों में अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को बंद कर सकता है। इन शर्तों में खाताधारक या उसके परिवार के किसी सदस्य की जनलेवा बीमारी के इलाज लिए, उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए या फिर खाताधारक के रहने की जगह में बदलाव के कारण धन की आवश्यकता पड़ने पर खाताधारक अपने अकाउंट को समय से पहले भी बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट, एडमिशन के कागज, और जरूरी इमीग्रेशन पेपर का इस्तेमाल करके आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं।

पहले नियम यह था कि समय से पहले खाता बंद होने पर या एक्सटेंशन पर, खाते में ब्याज की अनुमति उस दर से 1% कम होगी जिस पर खाता खोलने की तारीख से समय-समय पर खाते में ब्याज जमा किया गया है।

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हालांकि नियम के अनुसार पीपीएफ अकाउंट को खोलने के बाद 5 साल के समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अकाउंट जल्दी बंद करना पड़े तो आपको उसे समय इंटरेस्ट मौजूदा इंटरेस्ट पर 1% की पेनल्टी भी चार्ज की जाती है।

यदि आप एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान खाता बंद करते हैं, तो पुराने नियम के मुताबिक आपके पेनल्टी तब से देनी होगी जब से आपका पीएफ अकाउंट एक्सटेंड हुआ है।

नए नियम में स्पष्ट किया है कि यदि आपका पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है, तो प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में 1 फीसदी पेनल्टी की गणना प्रतयेक 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। इसका मतलब अगर आप एक से अधिक बार पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करते हैं, तो पेनल्टी सिर्फ उसी 5 साल के एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लगेगी न की पीपीएफ अकाउंट के पहले एक्सटेंशन से।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भारत में बचत करने का एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जरिया है। इस पर आपको सालना करीब 7.01% तक की ब्याज दर मिलती है। इसका कैलकुलेशन हर महीने के पांचवें और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम राशि पर किया जाता है। इस पर मिलने वाला ब्याज हर साल कंपाउंड होता रहता है, आपकी कंपनी बदलने की वजह से अकाउंट ट्रांसफर होने का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने के 15 साल बाद, खाताधारक फॉर्म -3 का उपयोग करके अपने अकाउंट को बंद करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको पूरा बैलेंस तो मिलता ही है साथ ही आप पिछले महीने के अंतिम दिन तक की पूरी शेष राशि और ब्याज निकाल सकते हैं।

आप फॉर्म-5 भरकर अपने पीएफ अकाउंट के प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना खाता बंद करने का कारण बताना होगा और उसके जरूरी दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप इलाज के लिए अकाउंट बंद कर रहे हैं तो आपको मेडिकल बिल लगाना पड़ेगा, या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेा है तो आप एडमिशन पेपर लगाकर भी अपने पीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं।

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