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ITR : सभी करदाताओं के लिए आएगा सिंगल फॉर्म, ये है तैयारी

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Single ITR Form For All Taxpayers : आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं के लिए एक समान आईटीआर फॉर्म पेश करने का एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है। सीबीडीटी ने आईटीआर 7 को छोड़कर सभी मौजूदा आईटीआर फॉर्मों को मर्ज यानी उनका विलय करने का प्रस्ताव दिया है।

ITR : सभी करदाताओं के लिए आएगा सिंगल फॉर्म, ये है तैयारी

आईटीआर 1 और आईटीआर 4 रहेंगे जारी
हालांकि मौजूदा आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जारी रहेगा। इनकम टैक्सपेयर्स को यह चुनने का विकल्प मिलेगा कि वे अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कौन सा फॉर्म चाहते हैं यानी प्रस्तावित सामान्य आईटीआर फॉर्म या मौजूदा फॉर्म (आईटीआर 1 या आईटीआर 4)। फिलहाल करदाताओं को करदाता के कानूनी वर्गीकरण और आय के नेचर के आधार पर फॉर्म आईटीआर-1 से आईटीआर-7 में से अपने लिए आयकर रिटर्न फॉर्म चुनना होता है। एक सामान्य आईटीआर फॉर्म के लाभ का उल्लेख करते हुए, सीबीडीटी ने कहा है कि करदाताओं को उन शेड्यूल्स देखने की आवश्यकता नहीं होगी जो उन पर लागू नहीं होती।

आप भी दे सकते हैं अपना मत
एक बार सामान्य आईटीआर फॉर्म अधिसूचित होने के बाद, स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन यूटिलिटी जारी की जाएगी। ऐसी यूटिलिटी में, केवल लागू प्रश्नों और अनुसूचियों वाला एक अनुकूलित आईटीआर करदाता के लिए उपलब्ध होगा। सीबीडीटी ने कहा कि ड्राफ्ट आईटीआर पर इनपुट इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल [email protected] पर भेजा जा सकता है। कॉमन फॉर्म पर प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो इस प्रश्न से जुड़े अन्य प्रश्न उसे (टैक्सपेयर्स) नहीं दिखाए जाएंगे। लागू अनुसूचियों के संबंध में निर्देशों वाले रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए निर्देश जोड़े गए हैं। प्रस्तावित आईटीआर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक अलग वैल्यू हो। इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

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English summary

ITR Single form will come for all taxpayers this is the preparation

To ease the process of filing Income Tax Return (ITR), the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has released a draft proposal to introduce a uniform ITR form for all taxpayers.
Story first published: Tuesday, November 1, 2022, 20:28 [IST]
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