ITR Refund : 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने पर भी नहीं मिला रिफंड, तो ऐसे चेक करें कारण
नई दिल्ली, सितंबर 14। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारिख 31 जुलाई थी। डेडलाइन को खत्म हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है और आईटी डिपार्टमेंट ने अधिकतर लोगों का रिफंड भी कर दिया है। लेकिन अभि भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेडलाइन के भितर रिटर्न फाइल किया था लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। अगर आपका रिफंड भी अभी तक नहीं आया है तो चलिए समझते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं।
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जांच ले कि विभाग ने प्रोसेस किया है कि नहीं
अगर आपने अभी तक आयकर रिफंड नहीं पाया है तो यह जरूर जांच कर ले कि विभाग ने इसे प्रोसेस किया भी है कि नहीं। क्योंकि आईटीआर प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड मिलता है। आपने जो रिटर्न दायर किया है उसकी जांच आयकर विभाग करता है, आयकर के पुष्टी के बाद ही आपको रिफंड मिलने की संभावना होती है।
कैसे कर सकते हैं जांच
यदि आपका रिटर्न विभाग द्वारा प्रोसेस कर दिया गया है तो, व्यक्ति को रिफंड जारी होने का मैसेज भी आया होगा। अगर मैसेज आने के बाद भी पैसा नहीं आया है तो आप रिफंड स्टेटस की जांच कर सकते हैं। आप स्टेटस की जांच एनएसडीएल की बेवसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं।
क्या है जांच करने की प्रक्रिया
आपको अधिकारिक वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा।
यहा आप अपना पैन नंबर और और असेसमेंट साल को दर्ज करें।
कैप्चा दिखेगा इसको सही-सगी लिखे और सबमिट कर दें।
इस प्रक्रिया के बाद आपकों एक संदेश दिखेगा जहां आपकी रिफंड की स्थिति का जिक्र होगा।
ई-फाइलिंग के माध्मय से चेक करने का तरीका
यूजर आईडी और पासवर्ड का की मदद से अपने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के खाते में लागइन करें।
होम पेज से 'ई-फाइल' के विकल्प पर जाएं और 'आयकर रिटर्न' के टैब पर क्लिक करें।
वहां आपकों 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' का विवरण देखें का विकल्प मिलेगा।
अब स्क्रीन पर आपको तीन विकल्प दिख रहे होंगे।
अगर आपका रिफंड दिया जा चुका है तो भुगतान के तरीके समेत सभी विवरण वहां दिख जाएंगे। अगर रिफंड नहीं हुआ है तो उसका कारण भी आपकों वहा मिल जाएगा।