ITR : डेडलाइन तक नहीं कर सके फाइल, तो न लें टेशन, इस तरह निपटाएं काम
नई दिल्ली, अगस्त 17। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी दिन 72.42 लाख आईटीआर सहित, एवाई 2022-23 के लिए 5.83 करोड़ फाइलिंग प्राप्त हुई है हालांकि जिन लोगो ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। उनके लिए लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है।
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जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है रिटर्न
जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं किया है वे 31 दिसंबर तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है। लेट फीस आपसे 5 हजार रूपये तक ली जा सकती है। यदि निर्धारित कुल आय मूल छूट के भीतर है। तो लेट से आईटीआर फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
5 हजार रूपये तक लग सकता है जुर्माना
नई व्यवस्था के मुताबिक, व्यक्तिगत करदाता के लिए मिल छूट सीमा 2 लाख 50 हजार रूपये तक है। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रूपये तक है। उनको 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रूपये का जुर्माने का भुगतान करना होगा। 5 लाख रूपये के स्लैप से अधिक वालो को 5 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति अपना आईटीआर रिटर्न 31 दिसंबर से पहले नही फाइल करता है तो उसका जुर्माना दो गुना देना होगा।
हार्ड कॉपी जमा करने के लिए विंडो को 30 दिनों तक कम कर दिया है
1 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को यह भी नहीं लगता कि आयकर विभाग ने करदाता रिटर्न फाइल करने के बाद आईटीआर-वी की ई-सत्यापन या फिर हार्ड कॉपी जमा करने के लिए विंडो को 30 दिनों तक कम कर दिया है। अभी तक आईटीआर को ई-सत्यापित करने या आईटीआर-वी को आईटीआर अपलोड करने की तारीख से आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद डाक के माध्यम से भेजने के लिए 120 विंडो दी जाती थी।