ITR Filling last date for companies: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नें कंपनियों के आईटीआर भरने से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने Assesment Year 2022-23 के लिए व्यवसायों द्वारा(ITR Filling for Companies) आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है पहले उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी।

अब 7 नवंबर तक भर सकेंगे आईटीआर
सीबीडीटी आय और कॉर्पोरेट कर के मामलों में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। संस्था ने अधिसूचना में बताया है कि चूंकि सीबीडीटी ने पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न की प्रस्तुति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है। पहले कंपनियों के लिये यह तारिख 31 अक्टूबर, 2022 थी जिसे बढ़ा के 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने अपने अधिसूचना में ऐसा कहा है।

कंपनी को आयकर रिटर्न दाखिल करना है जरूरी
अधिसूचना के मुताबिक घरेलू कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। जो कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के अधीन हैं उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी। AMRG एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने बतया की तारिखो में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान कर प्रावधानों के साथ किसी भी भविष्य की समस्याओ को रोकने के लिए बहुत आवश्यक साबित होगा। राजपुरोहित का कहना है कि पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। जिसके कारण अंतिम तारिख को 7 नवंबर तक बढ़ाया गया है।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने Assesment Year 2022-23 के लिए व्यवसायों द्वारा(ITR Filling for Companies) आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है पहले उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 तय की गई थी।


Click it and Unblock the Notifications